उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए शीतकालीन वर्दी का आदेश जारी, 1 नवंबर से दिन-रात अनिवार्य
उत्तर प्रदेश पुलिस में शीतकालीन वर्दी लागू, 1 नवंबर से पूरे समय होगी अनिवार्य
उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के लिए शीतकालीन वर्दी पहनने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऋतु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 27 अक्टूबर 2024 से रात्रि में शीतकालीन वर्दी धारण की जाएगी। वहीं, 1 नवंबर 2024 से दिन और रात दोनों समय शीतकालीन वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह आदेश पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को वर्दी परिवर्तन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही, आदेश के कड़ाई से पालन की भी अपेक्षा की जा रही है, ताकि सभी पुलिसकर्मी मौसम के अनुरूप अपनी ड्यूटी निभा सकें।
शीतकालीन वर्दी के इस आदेश का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को बदलते मौसम के अनुसार सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा सकें। पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की जाएगी और पुलिसकर्मियों से इसे सख्ती से लागू करने की उम्मीद की जा रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी करेगा, जिससे पुलिस बल की कार्यक्षमता और अनुशासन में सुधार हो सके।
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